नई दिल्ली, 12 जुलाई, (वीएनआई) सुप्रीम कोर्ट में मराठा आरक्षण मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर आज चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान मराठा आरक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भेजकर दो हफ्ते में जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि मराठा आरक्षण रेस्ट्रोस्पेक्टिव प्रभाव से लागू नहीं होगा। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षण संस्थान और सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए मराठा के आरक्षण को खत्म करने की अपील पर सुनवाई होगी। गौरतलब है एक एनजीओ की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि अदालत ने आरक्षण को लेकर 50% की सीमा तय की थी। ऐसे में हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है।
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