नई दिल्ली, 08 मई, (वीएनआई) देश में जारी तीसरे चरण के लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकारों द्वारा शराब की दुकाने खोलने के खिलाफ एक जनहित याचिका में शराब की बिक्री पर बैन लगाने की मांग को सर्वोच्च न्यायलय ने ख़ारिज कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका को ख़ारिज करते हुए कहा कि राज्य सरकारें परोक्ष बिक्री जैसे ऑनलाइन या होम डिलीवरी पर विचार कर सकती हैं। वहीँ याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि शराब की दुकानों में सामाजिक दूरी का पालन नहीं हो रहा है। दुकानें कम है और शराब खरीददार ज्यादा हैं। इनकी वजह से आम आदमी की जिंदगी को खतरे में नहीं डाला जा सकता। जिस पर न्यायधीश कौल ने कहा कि राज्य सरकारें शराब की होम डिलिवरी के बारे में सोच रही हैं।
गौरतलब है लॉकडाउन के तीसरे चरण में सरकार ने कुछ दुकानों को खोलने की अनुमति दी है। इसमें शराब की दुकानें भी शामिल थीं। लेकिन शराब की दुकानों पर भारी भीड़ को देखने को मिली थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी।
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