नई दिल्ली, 25 जून, (वीएनआई) सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में राज्यसभा की खाली हुईं दो सीटों पर एक साथ चुनाव की मांग को लेकर कांग्रेस याचिका पर इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है, साथ ही चुनाव आयोग को दोनों सीटों पर अलग-अलग चुनाव कराने को हरी झंडी दे दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात कांग्रेस से कहा कि चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद हम दखल नहीं दे सकते। आप को चुनौती देना है तो बाद में चुनाव याचिका दाखिल कर सकते हैं। अदालत ने कहा कि चुनाव लड़ना मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि विधायी अधिकार है। ऐसे में आप रिट नहीं लगा सकते। गौरतलब है अमित शाह और स्मृति इरानी के लोकसभा सदस्य बनने के बाद खाली हुईं दोनों सीटों के लिए 5 जुलाई को वोटिंग होगी लेकिन दोनों सीटों के लिए अलग-अलग वोटिंग होगी। वहीं चुनाव आयोग की ओर से 15 जून को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार दोनों सीटों के लिए चुनाव 5 जुलाई को ही होने हैं।
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