उत्तराखंड, 23 सितम्बर, (वीएनआई) सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में पंचायत चुनाव में दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों के नामांकन को राज्य सरकार द्वारा अयोग्य घोषित करने के फैसले पर रोक लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले पर उत्तराखंड हाई कोर्ट के स्टे के आदेश पर रोक लगाने से मना कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि पांच अक्टूबर को होने वाले चुनाव में कोर्ट दखल नहीं देगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता रहे पक्षकारों को भी नोटि जारी किया है। गौरतलब है पंचायत चुनाव में दो से ज्यादा बच्चे वाले उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने वाले पंचायती राज संशोधन एक्ट को हाई कोर्ट से रद्द करने के मामले में उत्तराखंड सरकार ने कहा कि ये देशहित में नहीं होगा कि दो से ज्यादा बच्चे वाले उम्मीदवार चुनाव लड़े।
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