नई दिल्ली, 12 दिसंबर, (वीएनआई) हैदराबाद एनकाउंटर की न्यायिक जांच का आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच आयोग का गठन कर दिया है।
मुख्य न्यायधीश एसए बोबडे ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि लोगों को इस मुठभेड़ की हकीकत जानने का अधिकार है। उन्होंने तेलंगाना पुलिस के वकील मुकुल रोहतगी से कहा हम आपको दोषी नहीं बता रहे हैं। आप जांच का विरोध मत कीजिए, बल्कि इसमें भाग लीजिए।' वहीं मुख्य न्यायधीश एस ए बोबडे, जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस वीए एस सिरपुरकर की अगुवाई में तीन सदस्य वाले जांच आयोग का गठन किया है। वहीं आयोग का दफ्तर हैदराबाद में बनाया जाएगा। इस आयोग के सभी सदस्यों को सुरक्षा भी दी जाएगी।
कोर्ट ने आगे कहा है कि इस तीन सदस्यीय जांच आयोग को छह महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। आयोग का पूरा खर्च तेलंगाना सरकार को उठाने का आदेश दिया गया है। आयोग के दो अन्य सदस्यों में एक बॉम्बे हाई कोर्ट की पूर्व जज रेखा बल्दोता जबकि दूसरे पूर्व सीबीआई डायरेक्टर डी आर कार्तिकेयन होंगे।
No comments found. Be a first comment here!