नई दिल्ली, 17 फरवरी, (वीएनआई) सुप्रीम कोर्ट ने आज सेना में महिलाओं के स्थायी कमीशन को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है।
सर्वोच्च अदालत ने साल 2010 में आए दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार की लेडी ऑफिसर्स को दिए जाने वाले स्थायी कमीशन से जुड़ी अपील को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से आए फैसले के बाद केंद्र सरकार को सेना में लेडी ऑफिसर्स को स्थायी कमीशन देना चाहिए। वहीं जस्टिस चंद्रचूड़ ने फैसले को पढ़ते हुए कहा, 'सैनिकों के पास इतनी शारीरिक क्षमता होनी चाहिए कि वह अपने रोल को ठीक ढंग से पूरा कर सकें।' इसके साथ ही उन्होंने फैसला दिया कि परमानेंट कमीशन सेना में सभी लेडी ऑफिसर्स के लिए मान्य होगा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनकी सर्विस कितने साल की है।
No comments found. Be a first comment here!