नई दिल्ली, 25 जनवरी, (वीएनआई) सर्वोच्च न्यायलय ने केंद्र सरकार के आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को आरक्षण दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इसपर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
सर्वोच्च न्यायलय ने आरक्षण को लागू किए जाने की मांग को अस्वीकार करते हुए कहा कि हम इस मामले की जांच करेंगे। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की बेंच ने कहा कि हम इस मामले की जांच करेंगे। साथ ही न्यायलय ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है।सर्वोच्च न्यायलय ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा कि वह इस मसले पर अपना पक्ष रखे। गौरतलब है कि आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन किया गया, जिसे तमाम याचिकाओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।
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