नई दिल्ली, 02 अप्रैल, (वीएनआई) सर्वोच्च न्यायलय ने रिजर्व बैंक को बड़ा झटका देते हुए आरबीआई द्वारा जारी 12 फरवरी वाले सर्कुलर को असंवैधानिक करार दिया है।
सर्वोच्च न्यायलय की 2 जज की बैंच द्वारा आज सुनाये गए फैसले में भारतीय रिजर्व बैंक के उस सर्कुलर को खारिज कर दिया, जिसमें डिफॉल्ट कर चुकी कंपनियों को दीवालिया प्रक्रिया )में भेजे जाने का निर्देश दिया गया था। इस फैसले से पावर कंपनी, शुगर और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को राहत मिलेगी। गौरतलब है आरबीआई ने 12 फरवरी को जारी सर्कुलर में बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को ऐसी बड़ी कंपनियों के खिलाफ दीवालिया प्रक्रिया शुरू किए जाने का निर्देश दिया था, जिन्होंने डिफॉल्ट कर रखा है। सर्कुलर के अनुसार अगर 2,000 करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज वाले किसी भी खाते को डिफॉल्ट किए जाने के बाद 180 दिनों के भीतर नहीं सुलझाया जाता है, तो उसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में भेजना होगा।
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