नई दिल्ली, 02 नवंबर, (वीएनआई) सर्वोच्च न्यायलय ने सीबीआई द्वारा बोफोर्स घोटाले की जांच फिर से शुरू किए जाने की मांग को आज खारिज कर दिया है।
न्यायलय ने कहा कि सीबीआई 13 साल की देरी से अदालत क्यों आई? गौरतलब है कि सीबीआई ने इस साल के शुरू में शीर्ष अदालत में एक याचिका दाखिल कर इस मामले की फिर से सुनवाई की इजाजत मांगी थी। शीर्ष अदालत के इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि बोफोर्स का जिन्न अब पूरी तरह दफन हो गया है। हालांकि बीजेपी नेता अजय अग्रवाल द्वारा 2005 में इसी मामले पर दाखिल याचिका पर अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी बाकी है।
वहीं चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस के एम जोसेफ की पीठ ने 64 करोड़ रुपये के रिश्वतकांड जांच की सुनवाई करते हुए सीबीआई से कई तीखे सवाल पूछे। पीठ ने कहा कि वह सीबीआई की इस केस में हिंदुजा ब्रदर्स को बरी करने के हाई कोर्ट के फैसले पर अपील करने में देरी की दलील से सहमत नहीं है।
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