नई दिल्ली, 09 नवंबर, (वीएनआई) सुप्रीम कोर्ट अयोध्या विवाद पर आज अपने फैसले में कहा है कि मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक जमीन दी जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिमों को दूसरी जगह जमीन देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने फैसले में कहा कि मुस्लिम पक्ष जमीन पर दावा साबित करने में नाकाम रहा। कोर्ट ने फैसले में कहा है कि विवादित जमीन पर रामजन्मभूमि न्यास का हक है। जबकि मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन किसी दूसरी जगह दी जाएगी। वहीं मुख्य न्यायधीश ने सबसे पहले शिया वक्फ बोर्ड की याचिका खारिज करने की बात बताई। इसके बाद निर्मोही अखाड़े का भी दावा खारिज कर दिया गया है।
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