मुख्य न्यायधीश का दफ्तर आरटीआई के दायरे में आएगा

By Shobhna Jain | Posted on 13th Nov 2019 | देश
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नई दिल्ली, 13 नवंबर, (वीएनआई) सुप्रीम कोर्ट ने आज मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय को पारदर्शिता कानून के तहत आरटीआई के अधीन लाने की मांग वाली याचिका पर अपना फैसला सुनाया। 

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया कि सीजेआई दफ्तर अब आरटीआई के अधीन आएगा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि चीफ जस्टिस का दफ्तर सूचना के अधिकार कानून के दायरे में आएगा। हालांकि, निजता और गोपनीयता का अधिकार बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ शर्तों के साथ चीफ जस्टिस का दफ्तर आरटीआई के दायरे में आएगा। इस याचिका को आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष चंद्र अग्रवाल ने दाखिल किया है। इससे पहले, सीजेआई के नेतृत्व वाली पांच जजों की पीठ ने चार अप्रैल को इस अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।


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