नई दिल्ली, 01 अक्टूबर, (वीएनआई) अक्टूबर माह की शुरुवात के साथ देश में आज से लागू अनलॉक-5 के साथ साथ आज से ट्रैफिक नियम भी बदल गए हैं, इसलिए घर से निकलने से पहले नियम जान ले।
नए नियम के अनुसार, ड्राइविंग करते वक्त साथ में एआरसी और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे डॉक्युमेंट की हार्ड कॉपी की जरूरत नहीं। गाड़ी के डॉक्युमेंट्स की सिर्फ वैलिड सॉफ्ट कॉपी लेकर आराम से सडक पर ड्राइविंग कर सकते हैं। आज से ड्राइविंग लाइसेंस और ई-चालान सहित वाहन से जुड़े तमाम दस्तावेज का रखरखाव एक आइटी पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है।
वहीं अगर किसी वाहन का कोई डॉक्युमेंट कम या अधूरा होगा तो उसके रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिये दस्तावेजों का ई-वैरिफिकेशन होगा और ई-चालान भेज दिया जाएगा। वाहन मालिकों को अपने डॉक्युमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेनटेन करना जरूरी होगा। अगर किसी वाहन संबंधी डॉक्युमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वेरिफाई कर दिया गया है तो पुलिस अधिकारी इसकी फिजिकल कॉपी नहीं मांग सकेंगे।
गौरतलब है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवे ने आज से सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 में कुछ संशोधन किया है, जिसके तहत अब आपको ट्रैफिक पुलिस परेशान नहीं करेगी।
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