गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4.0 के लिए गाइडलाइन जारी की

By Shobhna Jain | Posted on 17th May 2020 | देश
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नई दिल्ली, 17 मई, (वीएनआई) देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण जारी लॉकडाउन के तीसरे चरण के आज ख़त्म होने के बाद गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4.0 के लिए गाइडलाइन जारी कर लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया है।

ग्रह मंत्रालय की नई गाइडलाइन के अनुसार लॉकडाउन 4.0 में भी मेट्रो और रेल सेवा बंद रहेगी। सामान्य हवाई सेवा भी नहीं संचालित होगी। वहीँ स्कूल, कॉलेज और कोचिंग भी बंद रहेंगी। इसके अलावा चिकित्सा में सहयोग करने वाले होटल के अलावा सभी होटल और रेस्तरां बंद रहेंगे। हालांकि होम डिलिवरी की सुविधा दी जा सकती है। मंत्रालय की जारी नई गाइडलाइन के अनुसार लॉकडाउन के चौथे चरण में सभी सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। ज्यादा लोगों का इकट्ठा होना कानून का उल्लंघन होगा इसलिए धार्मिक स्थान भी बंद रहेंगे।। वहीँ खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, हालांकि, दर्शकों को अनुमति नहीं दी होगी। इसके अलावा सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और पहले की ही तरह 31 मई तक पूरे देश में बंद रहेंगे।

गृह मंत्रालय ने आगे बताया कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा साझा मापदंडों के आधार पर रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा तय की जाएंगी। साथ ही केंद्र सरकार ने इस बार क्षेत्रों को तीन जोन में बांटने के अलावा पांच जोन निर्धारित किए हैं।  इससे पहले नैशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मंत्रालयों और राज्य सरकारों से कहा है कि 31 मई तक लॉडाउन जारी रखा जाए।


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