नई दिल्ली 01 मई (वीएनआई) वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए देश में जारी 3 मई तक लॉकडाउन को केंद्र सरकार ने दो हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से आज जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत लॉकडाउन को 4 मई के बाद दो सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन बढ़ाने के साथ-साथ लिए रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन के आधार पर नई गाइडलाइन भी जारी की हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार कहा गया है कि जो सेवाएं पूरे भारत में सभी जोन में बंद रहेंगी, उसमें हवाई मार्ग, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग से अंतर्राज्यीय आवागमन शामिल है। इसके अलावा देशभर में कहीं भी स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षिक और कोचिंग संस्थानों को खोलने की इजाजत नहीं होगी। वहीं जिलों के भीतर जरूरी कामों के लिए आने-जाने की छूट अभी की तरह होगी। दोपहिया वाहन से जाया जा सकेगा और कार में तीन सवारी तक जा सकेंगी।
गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार रेड जोन में कई तरह के प्रतिबंध होंगे। यहां साइकल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी और कैब सेवा नहीं उपलब्ध होगी। यहां एक जिले से दूसरे जिले के बीच बस सेवा भी बंद रहेगी। स्पा, सलून और नाई की दुकाने नहीं खुलेंगी। वहीँ पूरे देश में रेल, एयर, मेट्रो सेवा और एक राज्य से दूसरे में आवागमन बंद रहेगा। स्कूल, कॉलेज और एजुकेशनल इंस्टिट्यूट भी नहीं चलेंगे। जबकि ऑरेंज जोन में टैक्सी और कैब सेवा को अनुमति दी जाएगी लेकिन ड्राइवर के साथ एक यात्री ही सफर कर सकेगा। गौरतलब है देश में लॉकडाउन का दूसरा चरण 3 मई को खत्म हो रहा था। जिसे 14 दिन बढ़ा दिया गया है। अब देश में 17 मई तक लॉकडाउन रहेगा।
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