गृह मंत्रालय ने जारी की लॉकडाउन की गाइडलाइंस

By Shobhna Jain | Posted on 15th Apr 2020 | देश
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नई दिल्ली, 15 अप्रैल, (वीएनआई) देश में लगातार बढ़ते कोरोनो वायरस मामले के कारण लॉकडाउन की अवधि को 3 मई तक बढ़ाये जाने के बाद इस दौरान मिलने वाली छूट को लेकर गाइडलाइंस जारी हो गई हैं। 

गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस में बताया गया है कि घरेलू उड़नों पर फिलहाल पाबंदी जारी रहेंगी। मेट्रो और बस सेवा भी फिलहाल नहीं चलेंगी। स्कूल, कोचिंग संस्थान भी फिलहाल बंद ही रहेंगे। गाइडलाइंस के अनुसार खाने-पीने की जरूरी चीजों की दुकानें, हेल्थ वर्कर्स , सफाईकर्मी, मीडिया पर्सन, सुरक्षाकर्मी को छूट दी गई हैं। वहीँ कुछ राज्यों में किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपने उत्पादन के सामान को स्थानीय मंडियों में ले जाने की मंजूरी दी गई है। साथ ही सरकारी अस्पताल या इससे जुड़े निजी अस्पताल, सरकारी दफ्तर, रसोई गैस एजेंसियों के ऑफिस, पेट्रोल पंप, थोक और खुदरा मंडियां, पैथोलॉजी, डायग्नोस्टिक सेंटर्स अपनी सेवाएं देते रहेंगे। बैंक और एटीएम खुले रहेंगे। इसके आलावा सभी सार्वजनिक जगहें जैसे जिम, स्वीमिंग पूल, मूवी थियेटर, शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स, पार्क, मार्केट बंद रहेंगे। सभी शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थान भी बंद रहेंगे। वहीँ अंतिम संस्कार आदि की स्थिति में एक समय पर 20 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते।

गौरतलब है प्रधानमंत्री मोदी ने बीते मंगलवार को राष्ट्र को दिए गए अपने संबोधन में कहा था कि 20 अप्रैल तक और ज्यादा कड़ाई रहेगी। इसके बाद जो हॉटस्पॉट नहीं होंगे उन्हें छूट दी जाएगी।


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