नई दिल्ली, 09 जून, (वीएनआई) कोरोना संकट के कारण देश में लॉकडाउन के बाद अब जारी अनलॉक-1 के बीच केंद्र सरकार ने वाहनों के दस्तावेज, ड्राइविंग लाइसेंस समेत सभी तरह के कागजात की वैलिडिटी 30 सितंबर तक बढ़ा दी है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आज इसकी जानकारी देते हुए एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें जो दस्तावेजों की समय सीमा खत्म हो रही है। उसे खत्म नहीं माना जाएगा, पुराना दस्तावेज ही 30 सितंबर तक मान्य होगा। इन दस्तावेजों में फिटनेस, सभी प्रकार के परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण या मोटर वाहन नियम के तहत कई अन्य दस्तावेज शामिल हैं।
इससे पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मोटर वाहन दस्तावेजों, जैसे फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण या किसी अन्य संबंधित दस्तावेज की वैधता बढ़ाने का ऐलान किया। जिसके बाद मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इसको लेकर की एक एडवाइजरी जारी की है।
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