जयपुर, 18 दिसंबर, (वीएनआई) साल 2008 में जयपुर में हुए सीरियल बम ब्लास्ट केस में कोर्ट ने चार आरोपियों को दोषी करार दिया है जबकि एक को बरी कर दिया है।
कोर्ट ने जयपुर ब्लास्ट के आरोपियों शाहबाज हुसैन, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजम, सैफुर्रहमान और मोहम्मद सलमान को दोषी करार दिया है। वहीं जयपुर ब्लास्ट के दो अन्य आरोपियों को नई दिल्ली के बाटला हाउस में 2008 में हुए एनकाउंटर में पुलिस ने मार दिया था। गौरतलब है 13 मई, 2008 को शहर के अंदर अलग-अलग जगहों पर 8 सिलसिलेवार धमाके हुए थे, जिनमें 80 लोगों की मौत हो गई थी और 176 घायल हो गए थे।
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