नई दिल्ली, 21 दिसंबर, (वीएनआई) दिल्ली हाईकोर्ट ने आज तंदूर मर्डर केस में एक फैसले में मुख्य आरोपी सुशील शर्मा को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है।
सुशील शर्मा अपनी पत्नी नैना साहनी की हत्या कर बगिया रेस्टोरेंट के तंदूर में उसके शव को जलाने के जुर्म में शर्मा उम्रकैद की सजा काट रहा था, जिसे आज दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। इससे पहले अदालत ने दिल्ली सरकार से पूछा था कि क्या किसी कैदी को अनिश्चितकाल तक जेल में बंद रखा जा सकता है, खासकर तब जब वह 29 साल की सजा काट चुका है। गौरतलब है कि 2 जुलाई 1995 को कांग्रेस नेता सुशील शर्मा ने अपनी पत्नी नैना साहनी की क्रूरता से हत्या कर दी थी। सत्ता के नशे में चूर पति ने अपनी पत्नी को शक के आधार पर ना केवल मारा बल्कि उसके शरीर के टुकड़े-टूकड़े करके तंदूर में फूंक डाला था।
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