नेशनल हेराल्ड लीज़ मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

By Shobhna Jain | Posted on 22nd Nov 2018 | देश
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नई दिल्ली, 22 नवंबर, (वीएनआई) दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद नेशनल हेराल्ड लीज़ मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने आज एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की उस अर्ज़ी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें लीज़ के प्रावधानों का उल्लंघन करने के आरोपों के आधार पर उनकी लीज़ रद्द करने तथा हेराल्ड हाउस खाली करने का आदेश देने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी। गौरतलब है कि केन्द्र ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को 15 नवंबर तक अपना परिसर खाली करने का आदेश दिया था। नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक ने शहरी विकास मंत्रालय के 30 अक्टूबर के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। 

गौरतलब है इस आदेश में 56 साल पुरानी लीज़ को खत्म करते हुए आईटीओ के प्रेस एनक्लेव स्थित बिल्डिंग को खाली करने को कहा गया था। लेकिन कांग्रेस के अदालत में चले जाने और स्टे की वजह से बिल्डिंग खाली नहीं कराई गई। 1962 में महज सवा लाख रुपये एकड़ की दर पर यह जमीन दी गई थी। 


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