दिल्ली हाईकोर्ट का सेक्सुअल हैरेसमेंट पर फैसला, सोशल मीडिया से पोस्ट हटाने को कहा

By Shobhna Jain | Posted on 12th Oct 2018 | देश
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नई दिल्ली, 12 अक्टूबर, (वीएनआई) दिल्ली हाईकोर्ट ने देश में चल रहे #MeToo कैंपेन को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए यौन उत्पीड़न मामले की जानकारी सोशल मीडिया पर लिखने से मना किया है। 

दिल्ली हाईकोर्ट के ओपन कोर्ट में चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस वीके राव ने एक आदेश जारी कर एक महिला और यौन उत्पीड़न के आरोप झेल रहे लोगों को इस मामले पर कुछ भी बोलने से रोक दिया है। गौरतलब है कि ये याचिका यौन शोषण के एक आरोपी ने डाली थी, जिसमें उसने कोर्ट से महिला को सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखने से रोकने के लिए कहा था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि महिला और आरोपी एक-दूसरे को लेकर किसी भी सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर कुछ नहीं बोलेंगे और न ही कोई इंटरव्यू देंगे। बेंच ने सोशल मीडिया पर इससे जुड़े सभी पोस्ट को हटाने का भी आदेश दिया है।


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