दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की रिव्यू पिटिशन

By Shobhna Jain | Posted on 6th Nov 2019 | देश
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नई दिल्ली, 06 नवंबर, (वीएनआई) दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में वकीलों और पुलिसवालों के बीच हुई हिंसक झड़प के मामले दिल्ली हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय की अर्जी खारिज कर दी है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की दूसरी अर्जी भी खारिज कर दी गई है। 

हाई कोर्ट ने कहा कि 3 नवंबर के आदेश में स्पष्टीकरण की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वह अपने आप में स्पष्ट है। गौरतलब है कि वकीलों और पुलिस के बीच टकराव के चलते केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। इसमें गृह मंत्रालय ने कोर्ट से 3 नवंबर को जारी किए गए उसके आदेश पर सफाई मांगी थी। मंत्रालय ने कोर्ट से अनुरोध किया था कि वकीलों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने से जुड़े संबंधित आदेश उसके बाद की घटनाओं पर लागू नहीं होना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने ऐसा आदेश नहीं दिया।


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Posted on 4th Apr 2016
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