नई दिल्ली, 10 जुलाई, (वीएनआई) दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार की दिल्ली में महिलाओं के लिए प्रस्तावित मुफ्त मेट्रो सर्विस के खिलाफ याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने आज नामंजूर करते हुए याचिकाकर्ता पर जुर्माना ठोका।
दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस सी हरिशंकर की अगुवाई वाली बेंच ने याचिकाकर्ती की याचिका खारिज कर याचिकाकर्ता पर 10 हजार का जुर्माना भी ठोक दिया। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की किराया कम करने और मौजूदा 6 स्लैब की जगह 15 स्लैब करने की याचिका भी खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि किरायों का निर्धारण एक वैधानिक प्रावधान है और यह लागत सहित कई तथ्यों पर निर्भर करता है, जिन्हें एक जनहित याचिका में निर्धारित नहीं किया जा सकता है। गौरतलब है केजरीवाल सरकार ने जून में महिलाओं को मेट्रो में मुफ्त सेवा देने का ऐलान किया था।
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