नई दिल्ली, 19 दिसंबर, (वीएनआई) दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्भया गैंगरेप-हत्या मामले में दोषी पवन कुमार गुप्ता की खुद तो नाबालिग बताने की याचिका खारिज कर दी है।
दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में दावा किया गया था कि वह 2012 में अपराध के समय किशोर था इसलिए किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के तहत फैसला सुनाया जाना चाहिए। वहीं अदालत ने इस पर सुनवाई करते हुए आज उसकी याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले दोषी के वकील एपी सिंह ने दस्तावेज पेश करने के लिए कोर्ट से और वक्त मांगा था जिसके बाद कोर्ट ने 24 जनवरी तक के लिए इस मामले की सुनवाई टाल दी थी।
No comments found. Be a first comment here!