नई दिल्ली, 25 मार्च, (वीएनआई) डॉक्टरों/पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य मेडिकल स्टाफ को घर खाली करने के लिए मजबूर करने वाले मकान मालिकों के खिलाफ दिल्ली सरकार ने जिला प्रशासन और पुलिस को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, ये बर्ताव कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जंग को प्रभावित करता है और आवश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने जैसा है। दिल्ली महामारी रोग कोविड-19 नियमन को लागू करते हुए कहा गया है कि जिलाधिकारी, नगर निगम के क्षेत्रीय उपायुक्त और पुलिस उपायुक्त को निर्देश दिया जाता है कि संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत ऐसे मकान मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें।
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