नई दिल्ली, 13 सितम्बर, (वीएनआई) सुप्रीम कोर्ट एससी-एसटी एक्ट के तहत सबसे अहम नियम को खत्म किए जाने के मामले में आज अपना फैसला देगा।
गौरतलब है एसएसी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किए जाने के बाद तुरंत गिरफ्तारी के प्रावधान को खत्म कर दिया गया था, जिसके बाद इसको लेकर काफी विवाद हुआ था। इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और अपील की गई थी कि मार्च 2018 के आदेश को वापस लिया जाए, जिसमे कहा गया था कि एसएसी-एसटी एक्ट के तहत तुरंत गिरफ्तार नहीं होगी। भारी विरोध और राजनीतिक दबाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने कोर्ट से अपील की थी कि वह अपने फैसले पर फिर से विचार करे। जिसके बाद आज कोर्ट इस मामले में अहम फैसला दे सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट के तहत दो फैसले दिए थे, पहले आदेश में कोर्ट ने कहा था कि दलित उत्पीड़न मामले में अग्रिम जमानत का प्रावधान होगा, जबकि दूसरे आदेश के तहत कहा गया था कि गिरफ्तारी से पहले मामले की जांच की जाएगी। कोर्ट के इस फैसले के बाद देशभर में इसका काफी विरोध हुआ था। गौरतलब है पिछले साल अगस्त में, संसद ने 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को पलटते हुए संशोधन विधेयक पारित किया था, जिसमें अधिनियम के तहत निर्दोष लोगों के झूठे आरोप से बचने के लिए प्रारंभिक जांच के बिना गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई थी।
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