मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में दोषी ब्रजेश ठाकुर को उम्रकैद की सजा

By Shobhna Jain | Posted on 11th Feb 2020 | देश
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मुजफ्फरपुर, 11 फरवरी, (वीएनआई) बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले  में मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। 

दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 20 जनवरी को इस मामले में ब्रजेश ठाकुर समेत 19 आरोपियों को दोषी ठहराया था। इन सभी को शेल्टर होम में रहने वाली लड़कियों के यौन उत्पीड़न का दोषी करार दिया गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ ने ब्रजेश ठाकुर को उसके शेष जीवन के लिए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने एक आरोपी मोहम्मद साहिल उर्फ विक्की को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ की अदालत ने मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर समेत 19 लोगों को 1045 पन्नों के अपने आदेश में दोषी ठहराया था। वहीं इस मामले में आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो ऐक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया था।

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