औरंगाबाद, 15 फरवरी, (वीएनआई) सीएए के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे लोगों को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने बीते गुरुवार को कहा कि उन्हें सिर्फ इसलिए गद्दार और देशद्रोही नहीं कहा जा सकता कि वे एक कानून का विरोध करना चाहते हैं।
औरंगाबाद बेंच ने सीएए के खिलाफ आंदोलन के लिए पुलिस द्वारा अनुमति न दिए जाने के खिलाफ डाली गई याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, 'इस तरह के आंदोलन से सीएए के प्रावधानों की अवहेलना का कोई सवाल नहीं पैदा होता। कोर्ट से ऐसे व्यक्तियों के शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन शुरू करने के अधिकार पर विचार करने की अपेक्षा की जाती है। पीठ ने कहा कि क्योंकि वे एक कानून का विरोध करना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए उन्हें देशद्रोही और गद्दार नहीं कहा जा सकता। सीएए की वजह से यह सरकार के खिलाफ सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन होगा।
गौरतलब है कि एडीएम के आदेश में बीड के पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट का हवाला दिया गया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि विभिन्न कारणों से हुए आंदोलनों के कारण कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब होती है।
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