जोधपुर, 25 अप्रैल (वीएनआई)| स्वघोषित आध्यात्मिक गुरू आसाराम बापू के खिलाफ वर्ष 2013 में राजस्थान स्थित उनके आश्रम में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के लिए जोधपुर की अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।
इस मामले में फैसला एससी/एसटी मामलों के विशेष न्यायाधीश मधुसूदन शर्मा ने जोधपुर सेंट्रल जेल में सुनाया। आसाराम इसी जेल में बंद है।
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