पठानकोट, 10 जून, (वीएनआई) पठानकोट सेशन कोर्ट ने देश को झकझोरने वाले कठुआ गैंगरेप और मर्डर केस में तीन दोषियों दीपक खजुरिया, सांजी राम और परवेश कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई हैं।
सेशन कोर्ट ने इन पर तीनो आरोपियों पर साथ में एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया है। वहीं सबूतों से छेड़छाड़ करने वाले तीन अन्य दोषी पुलिसकर्मियों को कोर्ट ने 5 साल की सजा दी है। इन तीनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इससे पहले कोर्ट ने आज सुबह सुनवाई के दौरान 7 में से 6 आरोपियों को दोषी करार दिया था।
गौरतलब है स्पेशल कोर्ट ने 6 दोषियों में से 3 को रेप और मर्डर का दोषी पाया। बाकी तीन को सबूत मिटाने का दोषी माना गया। सांजी राम, परवेश कुमार, दीपक खजुरिया को 302 (मर्डर), 376 (रेप), 120 बी (साजिश), 363 (किडनैपिंग) के तहत दोषी करार दिया गया। कोर्ट ने पुलिसकर्मी आनंद दत्ता, सुरेंद्र कुमार, तिलक राज को 201 (सबूतों को मिटाना) के तहत दोषी माना। गौरतलब है पिछले साल 10 जनवरी को बकरवाल समुदाय से ताल्लुक रखने वाली 8 साल की एक बच्ची का अपहरण किया गया था। इसके बाद 17 जनवरी को उसका शव क्षत-विक्षत हालत में बरामद हुआ था।
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