एजुकेशन लोनः लेने के नियम

By Shobhna Jain | Posted on 8th Jul 2015 | देश
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नई दिल्ली12 जुलाई (साधना अग्रवाल वीएनआई) यदि आप विद्यार्थी हैं और भी विदेश में पढ़ाई का सपना देख रहे हैं , साथ ही सोच भी रहे है कि पैसों की कमी की वजह से यह कहीं सपना अधूरा ना रह जाए पर आपको निराश होने की ज़रूरत नही है, स्टुडेंट्स के लिये बैंक एजुकेशन लोन देते हैं.जानें एजुकेशन लोन से जुड़ी जानकारी: आवेदन का तरीकाः एजुकेशन लोन के लिए फॉर्म के साथ-साथ जरूरी डॉक्यूमेंट्स बैंक में जमा करने होंगे. ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लोन देने से पहले बैंक को लोन के इ्च्छुक विद्यार्थी से पहचान पत्र, एडमिशन लेटर, फीस की रसीद, फोटो और एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी. कवर होने वाले खर्चेः बैंक के इस लोन में ट्यूशन, एग्जाम फीस, लैब फीस, यूनिफॉर्म, लाइब्रेरी और हॉस्टल फीस, आने जाने के खर्च, किताब और अन्य जरूरी उपकरणों खरीदने का खर्च भी कवर होता है. इसके लिए स्टूडेंट्स को अलग से खर्च करने की जरूरत नहीं होती. कब मिल सकता है लोनः बैंक सबसे पहले यह जांच करता है कि जिस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट एडमिशन लेने जा रहा है वो मान्यता प्राप्त है या नहीं. यहीं नहीं बैंक कोर्स के बारे में भी पता करता है कि इस कोर्स को करने के बाद स्टूडेंट्स की अच्छी नौकरी लग पाएगी या नहीं. ब्याज दरः एजुकेशन लोन के लिए ब्याज दर 11.75 और 14.75 प्रतिशत है. टैक्स में छूटः अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है, तो आपको इनकम टैक्स की धारा 80 ई के तहत छूट मिलती है.

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