नई दिल्ली, 23 दिसंबर (वी एन आई) सरकार ने पासपोर्ट बनवाने के नियमों को काफी सरल कर दिया हैं. पहले के नियमों के तहत 26 जनवरी 1989 के बाद पैदा हुए लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होता था. लेकिन सरकार ने इस नियम सहित कई और बदलाव कर नियमो को उदार बना दिया है. इसके अलावा अब पासपोर्ट बनवाने में मैरिज सर्टिफिकेट की जरुरत नहीं होगी.इसके साथ ही अब नये नियम सिंगल माता पिता,अनाथ बेसहारा बच्चे और साधु संतो के लिये भी नियमो मे भी उदारता लाई गई है.
अब जन्म प्रमाण पत्र के लिये सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट ही नही ये कागजात भी जन्म प्रमाण के तौर पर मान्य होंगे मसलन,ट्रांसफर सर्टिफिकेट, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट और आखिरी शिक्षा का प्रमाण पत्र. के ये कागजात तभी मान्य होंगे जब शिक्षा किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से होगी.
इसके अलावा पेन कार्ड जिसमें स्पष्ट तौर पर डेट ऑफ बर्थ लिखी हो,आधार कार्ड जिस पर डेट ऑफ बर्थ लिखी हो ,ड्राइविंग लाइसेंस जिस पर डेट ऑफ बर्थ लिखी हो,वोटर आई डी कार्ड जिस पर डेट ऑफ बर्थ लिखी हो,पॉलिसी, बॉन्ड्स और लाइफ इन्शोयरेंस जिन पर पर डेट ऑफ बर्थ लिखी हो.इसके अलावा
माइनर्स के पासपोर्ट अब माता या पिता में से किसी एक के कागजात के आधार पर बन जाएंगे.