नई दिल्ली, 9 मार्च (वीएनआई)। सर्वोच्च न्यायालय ने आज बैंकों के एक ग्रुप द्वारा दायर की गई याचिका पर अपना फैसला रिजर्व्ड कर लिया है।
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व में बैंकों के समूह ने अपनी याचिका में विजय माल्या द्वारा अपने बच्चों को दिए गए चार करोड़ डॉलर को देश में वापस लाए जाने की मांग की है।
न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति यू.यू. ललित की पीठ ने बैंकों के समूह द्वारा माल्या के खिलाफ अवमानना को लेकर सुनवाई शुरू करने से संबंधित एक अन्य याचिका पर भी अपना फैसल सुरक्षित रख लिया है।
गुरुवार को सुनवाई के दौरान बैंकों ने अदालत को बताया कि माल्या को पिछले वर्ष फरवरी में ब्रिटिश कंपनी डियाजीयो चार करोड़ डॉलर का भुगतान मिला था, जिसे माल्या ने अदालत के विभिन्न आदेशों का साफ-साफ उल्लंघन करते हुए अपने बच्चों को स्थानांतरित कर दिया।