नयी दिल्ली,3 जुलाई( अनुपमाजैन/वीएनआई) बहुप्रतीक्षित जीएसटी बिल कॉग्रेस सहित सभी विपक्षी दलो के बीच सर्व सम्मति कायम होने के बाद आज राज्यसभा में पेश कर दिया गया विधेयक पेश करते हुए वित्त मंत्री अरूण जेटली ने इसे अब तक ्का सबसे बड़ा कर सुधार बताया गया..उन्होने कहा कि संसद की प्रवर समिति के सुझावो के अनुरूप जीएसटी के कई प्रावधानों में बदलाव किया गया है.सूत्रो के अनुसार सरकार मौजूदा सत्र में इसे पारित करवाने का हर संभव प्रयास कर रही है. पिछले दो सालों से जीएसटी पर आमसहमति नहीं बन पाने के कारण राज्यसभा में लटका पड़ा है.्लेकिन सूत्रो के अनुसार दलो के बीच सहमति बनने के बाद ऐसा लग रहा है कि जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अब हकीकत बन जायेगा. इस विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि कॉग्रेस पार्टी जी एस टी केखिलाफ नही थे बल्कि कर ढांचा तर्क संगत रखना चाहती थी.
अभी यह कहना कठिन है कि जीएसटी लागू होने से क्या सस्ता होगा और क्या महंगा ये तभी पता चलेगा जब सरकार ये तय कर देगी कि किस सामान पर जीएसटी के तहत टैक्स की दरें क्या होंगी. इस बीच काफी हद तक संभावना है कि सरकार अरविंद सुब्रह्मणियम कमेटी की सिफारिशों को ही आधार बनाएगी. कमेटी के अनुसार जीएसटी के तहत टैक्स की न्यूनतम दर 12 फीसदी रखने की सिफारिश की गयी है. साथ ही टैक्स छूट का दायरा कम करने की भी बात कही गयी है. अगर इन इन सिफारिशों को मान लिया गया तो कई सामान पर जिनपर अभी टैक्स नहीं लगता है या फिर बहुत कम टैक्स लगता है वो महंगी हो जाएंगी. अगर सरकार लोअर रेट पर भी जीएसटी लगती है तो वो 12 प्रतिशत होगी.
दरअसल विशेषज्ञों के अनुसार यह एक ऐसा टैक्स सिस्टम है जो टैक्स के भारी जाल से उपभोक्ताओं को निजात दिलायेगा. माना जा रहा है कि जीएसटी आने के बाद बहुत सी चीजें सस्ती हो जाएगी. लेकिन कुछ चीजों के दाम बढ़ भी सकते हैं. जीएसटी बिल पास होने के बाद जब सरकार यह बता देगी कि किस वस्तु पर कितना टैक्स फिक्स किया गया है तभी सस्ती और महंगी चीजों का सही आकलन किया जा सकता है. आर्थिक विशेषज्ञो के अनुसार इतना तय है कि जीएसटी लागू हो जाने से टैक्स का पूरा सिस्टम आसान हो जाएगा.
तो जाने जी एस टी लागू होने के बाद क्या हो सकता हैं सस्ता-
रेस्तरां का बिल- संभावना है कि रेस्तरां का बिल भी कम हो जाएगा. क्योंकि अभी रेस्तरां में वैट और सर्विस टैक्स दोनों लगता है. लेकिन जीएसटी के तहत सिर्फ एक ही टैक्स लगेगा.
घर या फ्लैट- घर या फ्लैट आदि खरीदना हो तो जीएसटी लागू होने के बाद ये भी सस्ते हो सकते हैं. घर आदि की खरीद पर वैट और सर्विस टैक्स दोनों लगते हैं. जीएसटी लगने के बाद ये सस्ता हो सकता है.
छोटी कारें - छोटी कारें या मिनी एसयूवी जीएसटी लागू होने के साथ ही ये 45000 रुपये तक सस्ती हो सकती हैं. अभी इन गाड़ियों पर कुल 30-44 फीसदी तक टैक्स लगता है, लेकिन जीएसटी के तहत इन पर 18 प्रतिशत टैक्स लगने की संभावना है.
उपभोक्ताओं को अपने साजो सामान पर भी जीएसटी का फायदा मिलने की उम्मीद है. एयरकंडीशन, पंखे, माइक्रोवेव ओवन, फ्रीज, वाशिंग मशीन जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सस्ते हो सकते हैं. अभी इन पर सामान्य तौर पर 12.5 फीसदी एक्साइज ड्यूटी लगती है जबकि 14.5 फीसदी तक वैट लगता है जबकि जीएसटी लागू होने के बाद सिर्फ एक टैक्स 17-18 फीसदी लगेगा.
जीएसटी आने से सिर्फ इंडस्ट्री और कंज्यूमर को फायदा नहीं होगा बल्कि मालढुलाई भी 20 फीसदी सस्ती हो जाएगी. इसका फायदा लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री होगा. जब माल ढुलाई कम होगी तो उपभोक्ताओं को सामान भी सस्ते मिलेंगे. लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री को जीएसटी बिल का बेसब्री से इंतजार है.
और आखिर मे एक अहम बात अगर जीएसटी पूरी तरह से लागू किया गया तो विशेषज्ञो का मानना है कि इसका सबसे ज्यादा फायदा उद्द्योग जगत को होने वाला है. जीएसटी लागू हो जाने के बाद इंडस्ट्रीज को अलग-अलग करीब 18 टैक्स नहीं भरने होंगे. टैक्स भरने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी, और टैक्स का बोझ भी काफी कम हो जाएगा.
और अब जरा जाने जी एस टी लागू होने के बाद क्या चीजें हो सकती हैं महंगी :
जीएसटी का असर डब्बा बंद सामानों पर ज्यादा पड़ने वाला है. अभी चाय , कॉफी और डब्बा बंद सामानों पर 4 से 5 प्रतिशत ही टैक्स लगता है. वहीं जीएसटी के लागू होने के बाद इन सामानों पर कम से कम 12 फीसदी टैक्स लगेगा
अभी जहां ज्वेलरी पर सरकार 3 प्रतिशत ही टैक्स लगता है. जीएसटी के लागू हो जाने के बाद ये टैक्स करीब 12 प्रतिशत लगेगा.
रेडिमेड कपडे भी जी एस टी के बाद से मंहगे हो सकते है, रेडिमेट सामानों पर मौजूदा समय में 4 से 5 प्रतिशत टैक्स लगता है. जीएसटी लागू को जाने के बाद ये टैक्स 12 फीसदी या उससे अधिक भी हो सकता है. ऐसे में ग्राहकों को अधिक मूल्य चुकाना पड़ेगा.
मोबाइल फोन्स व क्रेडिट कार्ड के बि्लो पर भी जी एस टी की मार पड़ने की आशंका है जीएसटी लागू होने के बाद सस्ते मोबाइल बिल्स का लाभ नहीं मिल्पायेगा मौजूदा समय में 14 से 15 प्रतिशत टैक्स के साथ मोबाइल व क्रेडिट कार्ड का बिल्स आता है. वहीं जीएसटी के लागू हो जाने के बाद यह टैक्स 18 प्रतिशत के करीब हो जायेगा.
आनलाइन शॉपिंग पर डिस्काउंट वाला सामान भी मंहगा हो जायेगा- आनलाइन शॉपिंग पर भले ही कितना अधिक भी डिस्काउंट क्यों ना मिले,लेकिन सामान खरीदना महंगा हो जायेगा. अभीतक डिस्काउंट वाले सामान के डिस्काउंट रेट पर ही टैक्स लगता था, लेकिन अब डिस्काउंट की स्थिति में एमआरपी की राशि पर टैक्स चुकाना पड़ेगा, जिससे डिस्काउंट का खासा फायदा नहीं होगा.वी एन आई