नई दिल्ली 28 फरवरी ( अनुपमा जैन,वीएनआई ) देश मे पिछले कुछ दिनो से फिर से सुर्खियो मे चल रहे 'काले धन'पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने आज बजट मे एक नया कड़ा विधेयक वर्तमान सत्र में लाने की अहम घोषणा की है ।इस विधेयक में आय एवं संपत्ति छुपाने तथा विदेशी संपत्ति के संबंध में कर-वंचना के लिए 10 वर्ष की कड़ी सजा का प्रावधान किया जाएगा। इन अपराधों को गंभीर अपराध माना जाएगा और ऐसे अपराधों के लिए आय और संपत्ति की मौजूदा दर से 300 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाएगा।वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में आम बजट पेश करते हुए कहा कि यह कानून उनके कर प्रस्तावों का पहला और प्रमुख आधार बनेगा. आर्थिक विशे्षज्ञो और आम आदमी ने सरकार की इस पहल का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि देश मे कमाई कर उसे विदेश मे जमा कराने वालो पर निश्चय ही इस कदम से लगाम लगेगी
नए विधेयक में आयकर विवरणी दाखिल न करने और अधूरी जानकारी के दाखिल करने पर 7 वर्ष की कड़ी सजा का प्रावधान होगा। बैंकों, वित्तीय संस्थानों और व्यक्तियों के मामले में इस विधेयक के आधार पर कार्रवाई की जा सकेगी। वित्त मंत्री ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 (फेमा) तथा धन-शोधन कानून-2002 में बदलाव किए जाने का भी प्रस्ताव किया है। जेटली ने भाषण में अवैध रूप से विदेशों में जमा किए गए काले धन की तलाश जारी रखने और ऐसे धन को वापस लाने की सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले 9 माह में इस समस्या के समाधान के लिए कई उपाय किए हैं। जेटली ने कहा कि 'मेक इन इंडिया' और घरेलू विनिर्माण से देश में विकास होगा और निवेश में तेजी आएगी, इससे रोजगार पैदा होंगे। इससे मध्यम श्रेणी के करदाताओं को फायदा होगा और देश में 'न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन' से पैदा हुए माहौल से व्यवसाय करने में सुविधा होगी।
नए कानून के तहत एक लाख से अधिक की किसी भी खरीद और बिक्री के लिए पैन नम्बर देना अनिवार्य कर दिया जाएगा और 20 हजार से अधिक का लेन-देन नकद किए जाने पर रोक लगा दी जाएगी. वी एन आई