लंदन, 12 जून, (वीएनआई) यूके हाईकोर्ट ने भारत में पंजाब नेशनल बैंक के साथ धोखाधड़ी कर भागे हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बड़ा झटका देते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया।
ब्रिटेन के हाईकोर्ट में नीरव मोदी ने जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, जिसपर यूके की कोर्ट आज फैसला सुनाते हुए चौथी बार नीरव मोदी की जमानत की अर्जी खारिज की है। फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट की न्यायाधीश ने कहा कि यह मानने का ठोस आधार है कि नीरव मोदी जमानत पर छूटने के बाद फिर से कानून के आगे समर्पण नहीं करेगा। इससे पहले, सुनवाई के दौरान नीरव मोदी के वकील ने दलील दी थी कि नीरव मोदी पेशे से हीरा व्यापारी हैं। जबकि सीपीएस के जरिए इस मामले कहा गया है कि वह भाग जाएंगे। मामले की सुनवाई कर रहे जज ने कहा कि हो सकता है कि उनकी ईच्छा न हो, लेकिन साधन हैं। वहीं इस मामले में भारत सरकार का पक्ष क्राउन प्रोसीक्यूशन सर्विस (सीपीएस) रख रही है।
गौरतलब है नीरव को 19 मार्च को 13 हजार करोड़ के घोटाले के आरोप में स्कॉटलैंड यार्ड में गिरफ्तार किया गया था। उसके प्रत्यर्पण के लिए भारतीय एजेंसियां लगातार कोशिश कर रही हैं।
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