जीएसटी लागू होने के बाद आम आदमी के इस्तेमाल के करीब 30 सामान हुए सस्ते कुछ मंहगे भी

By Shobhna Jain | Posted on 10th Sep 2017 | VNI स्पेशल
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नई दिल्ली10 सितंबर (वी एन आई) गत 1 जुलाई से देशभर में जीएसटी लागू होने  के बाद आम आदमी के इस्तेमाल के करीब 30 सामानों पर कर की दरों में कटौती की गई है, वही कु्छ मंहगी भी हुई है. जीएसटी लागू करने के बाद हुई दूसरी समीक्षा बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि फिटमेंट समिति की सिफारिशों के बाद आम आदमी के इस्तेमाल के करीब 30 सामानों पर कर की दरों में कटौती की गई है. वहीं कुछ अन्य पर रेट बढ़ाया भी गया है जिससे ये महंगे हो जाएंगी.समीक्षा बैठक में सूखी इमली, खली, धूपबत्ती, प्लास्टिक से बने रेनकोट, रबर बैंड, किचन गैस लाइटर और ऐसे ही कुछ अन्य दैनिक उपभोग वाले 30 सामानों पर जीएसटी दर कम की गयी है.

खादी स्टोर में मिलने वाले खादी कपड़ों को खादी और ग्रामोद्योग अधिनियम 1956 (केवीआईसी) के तहत जीएसटी से छूट दी गई है.
मध्यम श्रेणी के साथ-साथ लग्जरी और स्पोर्ट्स यूटिलिट व्हीकल्स (एसयूवी) कारें महंगी हो जाएंगी
 गौरतलब है कि जुलाई का जीएसटीआर-1 दाखिल करने की तिथि रविवार को खत्म हो रही थी, जिसे 10 अक्टूबर यानि आज तक एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया . जेटली ने कहा कि सिस्टम पर लोड काफी अधिक है, इसलिए हम करदाताओं को पर्याप्त समय देना चाहते हैं.
छोटी कारों (पेट्रोल और डीजल), हाइब्रिड कारों और 13 सीट वाले वाहनों की दरों में जहां कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, वहीं कुछ खंडों में सेस दरों में बढ़ोतरी की गई है.
मध्यम खंड की कारों पर जीएसटी सेस में 2 फीसदी, बड़े खंड की कारों पर 5 फीसदी और एसयूवी पर 7 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. 
उद्योगों को राहत प्रदान करते हुए जीएसटी परिषद ने रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को एक माह बढ़ाकर 10 अक्टूबर कर दिया गया. 
100 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों के लिए जीएसटीआर..वन दाखिल करने की अंतिम तिथि तीन अक्टूबर होगी
जुलाई के लिये जीएसटीआर-2 को 31 अक्तूबर तक करनी होगी और जीएसटीआर-3 को 10 नवंबर तक किया जा सकेगा.
परिषद ने व्यवसायियों को चार और माह के लिये सरलीकृत जीएसटीआर.3.थ्री बी को दिसंबर तक दाखिल करने का समय दे दिया है.वी एन आई


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