मुंबई 11 सितंबर (वीएनआई) 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में 13 आरोपियों में से 12 आरोपी को दोषी करार दिया गया है. 9 साल बाद आए इस फैसले एक आरोपी अब्दुल वाहिद को बरी कर दिया गया है।
मुंबई की उपनगरीय ट्रेनों में सात आरडीएक्स बमों के फटने के नौ साल बाद एक विशेष महाराष्ट्र संगठित अपराध अदालत (मकोका) के आज अपना फैसला सुनाया. विशेष मकोका न्यायाधीश यतिन डी शिंदे ने पिछले साल 19 अगस्त को मुकदमे की सुनवाई पूरी की थी. दोषियों की सजा का एलान सोमवार को होगा.
गौरतलब है कि मंगलवार, 11 जुलाई 2006 की शाम को मुंबई की उपनगरीय ट्रेनों के प्रथम श्रेणी के डिब्बों में मात्र 11 मिनट के भीतर कुछ लोकल ट्रेनों में सात सात आरडीएक्स बम विस्फोट हुए थे जिनमें 200 से अधिक लोग मारे गए थे और करीब 700 घायल हो गए थे और करोड़ों का नुकसान हुआ था। विस्फोट खार रोड-सांताक्रूज, बांद्रा-खार रोड, जोगेश्वरी-माहिम जंक्शन, मीरा रोड-भायंदर, माटुंगा-माहिम जंक्शन और बोरीवली के बीच हुए।
आठ साल तक चले मुकदमे में अभियोजन पक्ष ने 192 गवाहों का परीक्षण किया जिसमें आठ भारतीय पुलिस सेवा और पांच भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के साथ-साथ 18 चिकित्सक शामिल हैं. बचाव पक्ष के वकीलों ने 51 गवाहों का परीक्षण किया और एक व्यक्ति को अदालत के गवाह के तौर पर बुलाया गया. गवाहों की गवाही तकरीबन 5500 पन्नों में चली.
गवाहों की गवाही दो साल बाद हुई थी क्योंकि साल 2008 में उच्चतम न्यायालय ने मुकदमे पर रोक लगा दी थी. स्थगनादेश देने से पहले अभियोजन ने पहले ही एक पुलिस अधिकारी की गवाही रिकार्ड कर ली थी. उच्चतम न्यायालय ने 23 अप्रैल 2010 को स्थगनादेश को हटाया था.
दोषियों के नाम है. ः कमल अहमद अंसारी (37), तनवीर अहमद अंसारी (37), मोहम्मद फैजल शेख (36), एहतेशाम सिद्दकी (30), मोहम्मद माजिद शफी (32), शेख आलम शेख (41), मोहम्मद साजिद अंसारी (34), मुजम्मिल शेख (27), सोहैल महमूद शेख (43), जमीर अहमद शेख (36), नवीद हुसैन खान (30), आसिफ खान (38) आरोपी हैं, जिन्हें आतंकवाद निरोधक दस्ते ने गिरफ्तार किया था. जबकि अब्दुल वाहिद नाम के आरोपी को बरी कर दिया गया.
इस मामले मे फरार १४ आरोपियों मे आजम चीमा, असलम, हफीजउल्ला, साबीर, अबू बकर, कासम अली, एहसानउल्ला, अबू हसन पाकिस्तानी नागरिक हैं और रिजवान डावरे सउदी अरबिया में बसा हिन्दुस्तानी नागरिक, राहील अताउर रहमान शेख यूके में बसा, हाफिज जुबेर मोहम्मद अब्दुल रहमान, व मोहम्मद जुबेर समसूल हक नेपाल मे बसे नागरिक हैं