लखनऊ, 25 जुलाई, (वीएनआई) उत्तरप्रदेश के रामपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान पर एसडीएम कोर्ट ने जमीन कब्जाने के एक मामले में उनके ऊपर 3 करोड़, 27 लाख, 60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
एसडीएम कोर्ट ने पीडब्लूडी की जमीन पर बने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के गेट को 15 दिनों के भीतर हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट का कहना है कि अगर 15 दिनों में गेट नहीं हटाया गया तो इसे ध्वस्त कर दिया जाएगा। कोर्ट ने यूनिवर्सिटी के चेयरमैन सांसद आजम खान पर 3,27,60,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। इससे पहले रामपुर प्रशासन द्वारा आजम खान को भू-माफिया घोषित किया गया है। आजम खान और उनके एक सहयोगी पर 26 किसानों की 5 हजार हेक्टेयर जमीन हड़पकर मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण में इस्तेमाल करने का आरोप लगा है।
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