हमीरपुर, 31 मार्च (वीएनआई)| कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में हमीरपुर की एक अदालत में प्रधानमंत्री मोदी पर कथित अभद्र टिप्पणी करने के मामले में एक अधिवक्ता ने एक करोड़ रुपये के मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है।
वादी अधिवक्ता अवधनरेश सिंह चंदेल ने शुक्रवार को खुद को भाजपा कार्यकर्ता बताते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आईपीसी की धारा-500 और 499 के तहत वाद दाखिल कर आरोप लगाया कि कांग्रेस अध्यक्ष ने 18 मार्च को कांग्रेस अधिवेशन के समापन सत्र के दौरान प्रधानमंत्री का नाम नीरव मोदी और ललित मोदी से जोड़कर कथित तौर पर अभद्र टिप्पणी की है, जिससे वह खुद को आहत महसूस कर रहे हैं। अधिवक्ता चंदेल ने शनिवार को बताया कि अदालत में बयान दर्ज हो गया है, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ एक करोड़ रुपये के मानहानि का दावा किया गया है। अदालत जल्द ही राहुल गांधी को तलब करने के लिए समन जारी करेगी।
यह बात दीगर है कि प्रधानमंत्री ने पिछले साल संसद में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की ओर इशारा करते हुए कहा था, "डॉक्टर साहब तो बाथरूम में रेनकोट पहनकर नहाते हैं।" उनके इस बयान पर कांग्रेस ने घोर आपत्ति जताई थी और राहुल गांधी ने कहा था कि 'नरेंद्र मोदी को दूसरे के बाथरूम में झांकने की आदत है।' पार्टी के अन्य सांसदों ने कहा था कि संसद में बाथरूम की बात करना प्रधानमंत्री पद की गरिमा के खिलाफ है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने संसद में कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी के हंसने पर धारावाहिक 'रामायण' का जिक्र करते हुए उनकी तुलना शूर्पणखा से की थी। इस पर रेणुका बिफर उठी थीं और कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों की महिला सांसदों ने भी कहा था कि प्रधानमंत्री को ऐसी टिप्पणी करना शोभा नहीं देता, यह संसद में महिला का अपमान है।
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