नई दिल्ली, 17 दिसंबर, (वीएनआई) 2017 के उन्नाव रेप केस में दोषी करार दिए कुलदीप सेंगर की सजा पर दिल्ली की तीसहजारी कोर्ट ने फैसला टालते हुए उसकी सुनवाई 20 दिसंबर तक बढ़ा दी है और सजा पर फिर बहस होगी।
दिल्ली की कोर्ट ने बीजेपी के पूर्व विधायक सेंगर द्वारा 2017 के विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग के समक्ष दाखिल हलफनामे की प्रति भी मांगी है। आज सजा पर बहस के दौरान सीबीआई ने सेंगर को अधिकतम सजा दिए जाने की मांग की। इससे पहले दिल्ली कोर्ट ने कुलदीपसिंह सेंगर को नाबालिग से रेप और अपहरण का दोषी करार दिया था, जबकि मामले में सह आरोपी शशि सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था। वहीं सीबीआई ने कोर्ट से कुलदीप सिंह सेंगर को अधिकतम सजा और पीड़िता को मुआवजा देने की मांग की।
गौरतलब है वर्ष 2017 में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उसके साथियों ने नाबालिग लड़की को अगवा कर गैंगरेप किया था। घटना के बाद पीड़िता के पिता की पुलिस कस्टडी में पिटाई से मौत हो गई थी। 2018 में सीबीआई ने इस संबंध में मामला दर्ज किया था। कुलदीप सेंगर को 14 अप्रेल 2018 को गिरफ्तार किया गया था। इसी साल जुलाई में पीड़ित की कार की ट्रक से भिड़ंत हो गई थी। हादसे में पीड़ित की चाची और मौसी की मौत हो गई थी। पीड़िता और उसके वकील तभी से दिल्ली एम्स में भर्ती हैं। वहीं बीजेपी ने यूपी के बांगरमऊ से चार बार के विधायक सेंगर को अगस्त 2019 में पार्टी से निष्कासित कर दिया था।
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