नई दिल्ली, 18 जुलाई (जे सुनील,वीएनआई) आगामी एक सितंबर से तत्काल रेल टिकट बुक कराते वक्त यात्रियो को टिकट के लिये टिकट काउंटर पर अथवा कम्प्यूटराइजड आरक्षण करते समय पहचान पत्र दिखाना जरूरी नहीं है.तत्काल टिकट बुकिंग को लेकर रेल यात्रियों के लिए यह यह बेहद सुकून भरी खबर है। भारतीय रेल विभाग ने तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव करते हुए अब यह निर्देश जारी किया .जिसके तहत रेलवे ने तत्काल टिकट खरीदते समय पहचान पत्र की फोटोकापी अथवा उसका नंबर देने की शर्त हटाने का फैसला किया
हालांकि सफर के दौरान तत्काल टिकट के यात्री को अपना ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेकर चलना होगा, ्पर अब न तो बुकिंग के वक्त किसी खास पहचानपत्र का नंबर दर्ज कराना होगा और न फोटो कॉपी पेश करने की जरूरत होगी जो लोग परिवार के साथ यात्रा पर हों, उनमें से टीटीई को एक को पहचान पत्र दिखाना होगा. मंत्रालय ने इसके लिए 10 पहचान पत्रों का निर्धारण किया है।
रेल विभाग ने यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर यह प्रावधान किया है,भारतीय रेल विभाग ने तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव करते हुए अब यह निर्देश जारी किया है, मंत्रालय इस सुविधा को एक सितंबर तक या फिर उससे पहले लागू करेगा। इसके लिए क्रिस ने सॉफ्टवेयर में बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
गौरतलब है कि रेलवे ने जब रिजर्वेशन चार्ट पर पहचान पत्र का नंबर अंकित करना शुरू किया था तभी यह बात सामने आई थी कि इससे पहचान सार्वजनिक होगी। काउंटर पर पहचान की फोटो कॉपी देने पर भी सवाल उठे थे कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। केवल बुकिंग के वक्त बुकिंग क्लर्क को और ट्रेन में सफर करते वक्त टीटीई को निर्धारित पहचानपत्रों में से किसी भी एक पहचानपत्र मूल (ओरिजनल) रूप में दिखाना होगा। इसी के साथ अब तत्काल टिकटों पर भी पहचानपत्र का नंबर दर्ज नहीं होगा। सितंबर से यह भी आवश्यक नहीं होगा।
मंत्रालय ने यह भी साफ कहा है कि अगर निर्धारित किए गए 10 पहचान पत्रों के अलावा यात्रा के दौरान अन्य कोई पहचान पत्र दिखाया जाता है तो उसे बिना टिकट मानकर भारी भरकम जुर्माना लगाया जाएगा। तत्काल टिकट बुकिंग के लिए मान्य दस प्रकार के पहचानपत्रों में ये शामिल हैं-वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, मान्यता प्राप्त स्कूल-कॉलेज की ओर से जारी फोटो आई कार्ड, राष्ट्रीयकृत बैंक का फोटोयुक्त पास बुक, पार्सपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटोग्राफ वाले क्रेडिट कार्ड, राज्य और केंद्र सरकार की फोटो आई कार्ड, आधार कार्ड, केंद्रीय व राज्य पीएसयू, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय व पंचायतों की ओर से जारी पहचान पत्र इत्यादि।