नई दिल्ली/मुंबई,22 सिंतबर(वी एन आई)अगर कोई आपसे दस रूपया का सिक्का इसलिये लेने से इंकार ्करता है क्योंकि उसे लगता है कि यह नकली है या बाजार मे इसका चलना बंद हो चुका है, तो रिजर्व बेंक की सलाह के अनुसाए आप इसकी शिकायत बेंक मे कर सकते है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी.
पिछले कुछ समय से देश के कई हिस्सों में 10 रुपए के सिक्कों का चलन बंद होने या इनके नकली होने की अफवाहें उड़ रही हैं जिसके चलते आरबीआई ने यह निर्देश जारी कैयी है । दरअसल सोशल मीडिया की खबर के बाद ही 10 रुपयों के सिक्कों को चलाने में परेशानी होने लगी.कुछ उपभोकताओ की शिकायत है कि कुछ बैंकों में भी ऐसा तक देखने को मिला है जहां बैंक कर्मचारियों ने इन सिक्कों को लेने से मना कर दिया। इन सिक्कों को अब इस तरह की अफवाहों को ध्यान में रखते हुए बैंक प्रबंधकों को भी लेने के आदेश जारी किए हैं। इसमें कोई एक ग्राहक एक बार में एक हजार यानि 10-10 के 100 सिक्कों को एक साथ जमा करा सकेगा।अगर किसी बैंक में ऐसा नहीं किया जा रहा तो इस बारे में संबंधित बैंक के टोल फ्री नंबर पर शिकायत की जा सकती है।आरबीआई ने साफ तौर पर कहा है कि देशभर के लोग इन सिक्कों को लेकर उड़ रही अफवाहों पर ध्यान ने दें और इनमें से असली-नकली सिक्कों की पहचान कर इनका इस्तेमाल करें ताकि देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर न पड़े। गौरतलब है कि छह वर्ष पूर्व इन सिक्को की शुरूआत के बाद ्गत जून मे ही नये दस के सिक्के चलने शुरू हुए