सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ईयर परीक्षा पर यूजीसी की गाइडलाइंस बरकरार रखने का आदेश

By Shobhna Jain | Posted on 28th Aug 2020 | देश
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नई दिल्ली, 28 अगस्त, (वीएनआई) सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल ईयर की परीक्षा को लेकर आज अपना फैसला सुनाते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 6 जुलाई को जारी गाइडलाइंस को बरकरार रखा है। 

सर्वोच्च न्यायलय ने अपने फैसले में कहा है कि बिना परीक्षा के छात्रों को प्रमोट नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि राज्यों को छात्रों को प्रमोट करने के लिए परीक्षा आयोजित करानी होंगी। हालांकि राज्य यूजीसी से अधिक समय ले सकते हैं। कोर्ट ने ये भी कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत राज्यों में महामारी को देखते हुए परीक्षाएं स्थगित की जा सकती हैं और तारीख तय करने के लिए यूजीसी से सलाह ली जा सकती है।

गौरतलब है यूजीसी की गाइडलाइंस को चुनौती देने वाली याचिकाओं में कोविड-19 महामारी को देखते हुए अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा रद्द करने की मांग की गई थी। यूजीसी ने अपनी संशोधित गाइडलाइंस में देशभर के सभी विश्विद्यालयों से कहा है कि 30 सितंबर से पहले परीक्षाओं का आयोजन हो जाना चाहिए।


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