नई दिल्ली, 12 जून, (वीएनआई) कोरोना वायरस से बचाव के लिए देश में लागू लॉकडाउन के दौरान गृह मंत्रालय के कर्मचारियों को पूरी सेलरी देने के आदेश को आज सुप्रीम कोर्ट ने पलटते हुए निजी कंपनियों को बड़ी राहत दी है।
सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि इस मामले का हल प्राइवेट कंपनियों और उसमें काम करने वाले कर्मचारियों को आपसी बातचीत से निकालना चाहिए। कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वह जुलाई 2020 के अंत तक उन कंपनियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई न करें जो अपने कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पा रही हैं।
गौरतलब है गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा था कि लॉकडाउन के दौरान काम बंद होने के बावजूद कंपनियां अपने कर्मचारियों को पूरी सैलरी दें। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को अब बदल दिया है।
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