नई दिल्ली, 30 जनवरी, (वीएनआई) सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया गैंगरेप में दोषी अक्षय कुमार सिंह की फांसी की सजा खिलाफ दायर की गई क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने आज अक्षय की क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। अक्षय ने अपनी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में ये क्यूरेटिव पिटीशन दायर की थी। वहीं इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दोषी मुकेश की याचिका को भी खारिज कर दिया था। जिसके बाद उसके सभी कानूनी विकल्प खत्म हो गए हैं। इसके बाद एक अन्य दोषी विनय शर्मा ने राष्ट्रपति के सामने दया याचिका दायर की है। इसके बाद एक अन्य दोषी विनय शर्मा ने राष्ट्रपति के सामने दया याचिका दायर की है। विनय शर्मा के वकील एपी सिंह ने बुधवार को बताया कि उसने भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के समक्ष दया याचिका दायर कर अपनी फांसी की सजा माफ करने की गुहार लगाई है।
गौरतलब है कि अदालत ने सभी चार दोषियों मुकेश सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय ठाकुर को 1 फरवरी को फांसी देने का आदेश दिया है। इससे पहले अदालत ने 22 जनवरी का डेथ वारंट जारी किया था। मुकेश की याचिका की वजह से इसे टालना पड़ा था और 1 फरवरी को सुबह 6 बजे फांसी देने का नया वारंट जारी हुआ था।
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