नई दिल्ली, 02 मार्च, (वीएनआई) चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर विपक्षी दलों द्वारा बार-बार सवाल उठाए जाने के बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने आज निर्देश जारी करते हुए कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति की सलाह पर की जाएगी। न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एक सर्वसम्मत फैसले में कहा कि यह नियम तब तक कायम रहेगा जब तक कि इस मुद्दे पर संसद द्वारा कानून नहीं बना दिया जाता। जोसेफ ने आगे कहा कि लोकतंत्र पर भरोसा बनाए रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखने की जरूरत है नहीं तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे।
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