नई दिल्ली, 23 जनवरी, (वीएनआई) 2002 के नरोदा पाटिया दंगा मामले में सर्वोच्च न्यायलय ने चार दोषियों की जमानत मंजूर कर ली है।
सर्वोच्च न्यायलय ने इस मामले में चार दोषियों उमेशभाई भारवाड़, राजकुमार, हर्षद और प्रकाशभाई राठौर की जमानत मंजूर कर ली है। गौरतलब है 2002 के गुजरात दंगों के दौरान अहमदाबाद में साल 2002 में हिंसक भीड़ पर अल्पसंख्यक समुदाय के 97 लोगों की हत्या का आरोप लगा था। इससे पहले चर्चित नरोदा पाटिया केस में गुजरात हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था। 2002 नरोदा पाटिया केस में हाईकोर्ट ने उमेश भारद्वाज, पदमेंद्र सिंह राजपूत और राजकुमार चौमल को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी जबकि हाईकोर्ट ने दोषियों पर एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था। वहीं गुजरात के चर्चित नरोदा पाटिया दंगा मामले में मुख्य आरोपी गुजरात की पूर्व बीजेपी मंत्री माया कोडनानी को बरी कर दिया गया था। जबकि इसी केस में बाबू बजरंगी की आजीवन कारावास की सजा को कोर्ट ने बरकरार रखा था।
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