नई दिल्ली, 31 अगस्त, (वीएनआई) सर्वोच्च न्यायलय में जम्मू-कश्मीर को विशेषाधिकार देने वाले आर्टिकल 35A की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई फिर से टल गई है।
सर्वोच्च न्यायलय में आज होने वाली इस सुनवाई को टालने के लिए एक अर्जी भी दाखिल की गई थी। जबकि अलगाववादियों ने सुनवाई को लेकर घाटी में दो दिन का बंद बुलाया था। केंद्र सरकार ने इस मामले की सुनवाई टालने की मांग की थी जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। केंद्र सरकार ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में पंचायत चुनाव होने हैँ और अगर सुनवाई शुरू हुई तो वहां हिंसा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। केंद्र की कानून-व्यवस्था की दलीलों को देखते हुए सुनवाई को कोर्ट ने टाल दिया और 19 जनवरी,2019 को अगली सुनवाई की तारीख तय की।
गौरतलब है कि इस मामले पर सुनवाई का घाटी में बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है और वहां कानून-व्यवस्था से निपटना सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है। सुनवाई से पहले सभी हुर्रियत नेताओं को उनके घरों में नजरबंद कर दिया गया था। घाटी में सन्नाटा पसरा हुआ है। आर्टिकल 35A को लेकर जम्मू-कश्मीर में बीजेपी के अलावा बाकी राजनीतिक दल विरोध में दिखाई दे रहे हैं वहीं, अलगाववादी भी इस सुनवाई के खिलाफ हैं। इसके पहले भी राज्य में अशांति की आशंका के मद्देनजर कई बार ये सुनवाई टाली जा चुकी है। आर्टिकल 35ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली मुख्य याचिका 'वी द सिटिजन' नामक एनजीओ ने साल 2014 में दायर की थी। इस याचिका में कहा गया था कि इस अनुच्छेद के कारण राज्य के बाहर के नागरिकों को संपत्ति खरीदने का अधिकार नहीं दिया गया है।
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