नई दिल्ली, 09 नवंबर, (वीएनआई) सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर पहला फैसला सुन्नी वक्फ बोर्ड के हक में सुनते हुए शिया वक्फ बोर्ड की याचिका खारिज की।
मुख्य न्यायधीश ने फैसला पढ़कर सुनाते हुए शिया वक्फ बोर्ड की ओर से दायर स्पेशल लीव पिटीशन की अर्जी को खारिज कर दिया है। गोगोई ने कहा है कि हमनें फैजाबाद कोर्ट की 1946 के आदेश को चुनौती देने वाले शिया वक्फ बोर्ड की स्पेशल लीव पिटीशन को खारिज कर दिया है।
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