सुप्रीम कोर्ट ने कहा यौन उत्पीड़न और एसिड अटैक में पुरुषों को भी मिले मुआवजा

By Shobhna Jain | Posted on 6th Sep 2018 | देश
altimg

नई दिल्ली, 06 सितम्बर, (वीएनआई) देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कहा यौन उत्पीड़न और एसिड अटैक के पीड़ित पुरुषों को भी अब मुआवजा दिया जाएगा। 

न्यायलय ने कहा कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीकी योजना दोनों पर लागू होती है, ऐसे में मुआवजा महिला और पुरुषों, दोनों को मिलना चाहिए। न्यायलय ने इस स्कीम को पॉक्सो के मामलों की सुनवाई कर रहे जजों को 2 अक्टूबर तक लागू करने के लिए कहा है। न्यायलय ने हाल ही में कहा कि जब तक केंद्र सरकार इसके लिए नियम नहीं लाती है, तब तक पीड़ितों को नाल्सा योजना के तहत मुआवजा दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि विशेष अदालतों को मुआवजा दिलाने के लिए पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों का आगे से ध्यान रखना होगा।

सर्वोच्च न्यायलय ने कहा नाल्सा योजना के तहत पीड़ितों को कम से कम मुआवजा मिलना ही चाहिए। इसमें बलात्कार पीड़ितों को न्यूनतम 4 लाख और तेजाब पीड़ितों को न्यूनतम 7 लाख रुपये का मुआवजा मिलना चाहिए। वहीं गैंगरेप पीड़ित को न्यूनतम 5 लाख और अधिकतम 10 लाख रुपये मुआवजे का प्रावधान है। अप्राकृतिक यौन उत्पीड़न मामले में पीड़ित को 4-7 लाख रुपये तक मुआवजा मिलना चाहिए। एसिड अटैक के कारण चेहरा पर हमला होने पर 8 लाख रुपये तक मुआवजा मिलने का प्रावधान है।


Leave a Comment:
Name*
Email*
City*
Comment*
Captcha*     8 + 4 =

No comments found. Be a first comment here!

ताजा खबरें

Thought of the Day
Posted on 3rd Apr 2025

Connect with Social

प्रचलित खबरें

अज्ञात
Posted on 22nd Oct 2015
© 2020 VNI News. All Rights Reserved. Designed & Developed by protocom india